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Money laundering case में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा

मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने मुंबई के जुहू इलाके में उनके रेसिडेंशियल प्रीमेसेस और पवना झील के पास फार्म हाउस को ईडी ने कथित क्रिप्टो असेट पोंजी स्कीम मामले में अस्थायी रूप से जब्त किया था।

By प्रिन्सी साहू 
Updated Date

Money laundering case: मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा (Shilpa Shetty and her husband Raj Kundra ) ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा (Raj Kundra )ने मुंबई के जुहू इलाके में उनके रेसिडेंशियल प्रीमेसेस और पवना झील के पास फार्म हाउस को ईडी ने कथित क्रिप्टो असेट पोंजी स्कीम मामले में अस्थायी रूप से जब्त किया था। इसी संपत्ति को खाली करने की नोटिस को चुनौती देते हुए शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा (Raj Kundra ) ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वरिष्ठ वकील प्रशांत पाटिल के माध्यम से आज जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच के सामने याचिका दायर की जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और मामले को गुरुवार की दोपहर को सुनवाई के लिए रखा है।

इस याचिका में राज कुंद्रा ने कहा 27 सितंबर, 2024 को एविक्शन नोटिस जारी करने के लिए ईडी की ओर से मनमाने काम के खिलाफ अपने अधिकार और अपने परिवार के आश्रय की रक्षा के लिए आदेश दिए जाने को मांग की है। जिसमें राज कुंद्रा (Raj Kundra ) और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) को 10 दिनों के अंदर अपनी संपत्ति मुंबई में रेसिडेंशियल घर और पुणे में फार्म हाउस खाली करने का निर्देश दिया गया है। ईडी ने उन्हें 3 अक्टूबर को एविक्शन नोटिस दिया था।

आपको बता दें की साल 2018 से यह कार्रवाई चल रही है। जब ईडी ने अमित भारद्वाज के खिलाफ कथित क्रिप्टो एसेट्स पोंजी स्कीम में मामला दर्ज किया था। जिसमें आरोप है कि ब़ॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राजकुंद्रा (Shilpa Shetty and her husband Raj Kundra ) ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर बिटकॉइन के रूप में निवेशकों से छह करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की थी। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में कपल ईडी के साथ सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने उन्हें साल 2018 से 2024 के बीच ईडी द्वारा भेजे गए सभी समन का जवाब दिया है।

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