गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सजा पर रोक वाली याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है। दरअसल, मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले (Defamation Case) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी करार दिया गया था।
नई दिल्ली। गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सजा पर रोक वाली याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है। दरअसल, मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले (Defamation Case) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी करार दिया गया था। उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी। इससे पहले हाईकोर्ट की ओर से गुरुवार को जारी सूची के अनुसार न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत शुक्रवार सुबह 11 बजे फैसला सुनाया। अगर कोर्ट ने राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी तो उनकी संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।