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पहली बार जुर्माना देकर छूट जाएंगे शराबी, बिहार में शरबबंदी कानून में दी गई ढील

बिहार (Bihar) में शराबबंदी कानून में बदलाव को विधानसभा की हरी झंडी मिल गई है। शरबबंदी संशोधन विधेयक ​बुधवार को विधानसभा में पास हो गया। आबकरी मंत्री सुनीश कुमार ने मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को सदन में पेश किया। इसके तहत पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने का प्रावधान है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

पटना। बिहार (Bihar) में शराबबंदी कानून में बदलाव को विधानसभा की हरी झंडी मिल गई है। शरबबंदी संशोधन विधेयक ​बुधवार को विधानसभा में पास हो गया। आबकरी मंत्री सुनीश कुमार ने मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को सदन में पेश किया। इसके तहत पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने का प्रावधान है।

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अगर अपराधी जुर्माना जमा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है। वहीं, बार बार शराब पीकर पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान भी हैं। हालांकि अभी जुर्माने की राशि तय नहीं हुई है।

संशोधित कानून में और क्या-क्या प्रावधान होंगे इसकी नियमावली बनेगी। बता दें कि, बिहार में 2016 से शराबबंदी है। वहीं, इसको लेकर नीतीश सरकार पर काफी संख्या में निर्दोष लोगों को जेल भेजने के आरोप लगे थे।

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