Patna Civil Court News in Hindi

पटना सिविल कोर्ट ने खान सर समेत दोनों बॉडीगार्ड्स को दी अग्रिम जमानत, मिली बड़ी राहत

पटना सिविल कोर्ट ने खान सर समेत दोनों बॉडीगार्ड्स को दी अग्रिम जमानत, मिली बड़ी राहत

पटना। कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान उर्फ खान सर (Faisal Khan alias Khan Sir) को बड़ी राहत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट (Patna Civil Court) ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इससे पहले अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Plea) पर

जेल से बाहर आए रौशन आनंद, बताया उनके भाई की किसने कराई हत्या? इनका लिया नाम

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पटना। पटना सिविल कोर्ट (Patna Civil Court) से जमानत मिलने के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग (Gyan Bindu Coaching) के संचालक रौशन आनंद (Raushan Anand) सोमवार को जेल से बाहर आ गए है। बाहर आने के बाद उन्होंने अपने भाई की मौत को लेकर बड़ा बयान दिया। खान सर (Khan Sir)

खान सर सरेंडर करने पहुंचे पटना सिविल कोर्ट, फायरिंग मामले में दर्ज हुई थी एफआईआर

खान सर सरेंडर करने पहुंचे पटना सिविल कोर्ट, फायरिंग मामले में दर्ज हुई थी एफआईआर

Khan Sir surrenders : पटना पुलिस ने शुक्रवार को शिक्षक फैसल खान (खान सर) के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह कार्रवाई तब की गई जब 2 जून को लोगों के एक समूह ने उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ में तोड़-फोड़ की और उनके सुरक्षा गार्डों ने हवा में