Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. अमित शाह पर टिप्पणी मामले में साक्ष्य के अभाव में राहुल गांधी बरी, MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला,कांग्रेस बोली- सत्यमेव जयते

अमित शाह पर टिप्पणी मामले में साक्ष्य के अभाव में राहुल गांधी बरी, MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला,कांग्रेस बोली- सत्यमेव जयते

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को सुल्तानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट (Sultanpur MP-MLA Court) ने मानहानि के इस मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा (Special Magistrate Shubham Verma) की अदालत ने यह फैसला सुनाया। फैसला आने के बाद समर्थकों ने खुशी जताई।

पढ़ें :- राहुल गांधी दिल्ली के व्यापारियों से बोले- मोदी जी से कहिए सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाएं, 30 सेकंड में देश में रुक जाएगा आंदोलन

मामला वर्ष 2018 में की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  की टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट (MP-MLA Magistrate Court) में चल रही थी।

13 अक्टूबर को पूरी हुई थी बहस

मामले में दोनों पक्षों की बहस की कार्यवाही लंबे समय बाद गत 13 अक्टूबर को पूरी हुई थी। राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  के अधिवक्ता ने लिखित बहस में विवादित बयान दिए जाने की बात स्वीकार की थी, लेकिन दलील दी थी कि बयान सद्भाव में दिया गया था और किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था। बचाव पक्ष ने बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किए जाने समेत अन्य तर्क भी रखे थे।

वहीं, परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने विवादित बयान दिए जाने की बात स्वीकार किए जाने के आधार पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को दोषी ठहराने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसले के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली थी।

पढ़ें :- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं, बाल-बाल बचे सांसद

अदालत के फैसले से राहुल गांधी को राहत

सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। फैसले के बाद उनके समर्थकों ने खुशी जताई। इस निर्णय से वर्ष 2018 में दर्ज मानहानि के मामले में राहुल गांधी को राहत मिली है।

 

कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले के बाद एक्स पोस्ट पर लिखा ​सत्यमेव जयते। सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट ने नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को मानहानि केस (Defamation case) में बरी किया।

Advertisement