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UP News: गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा हुई है। मुर्तजा ने मंदिर में घुसकर सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया था और उनके हथियार को छीनने की कोशिश की थी। कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

UP News: गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले अहमद मुर्तजा (Ahmed Murtaza) को फांसी की सजा हुई है। मुर्तजा ने मंदिर में घुसकर सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया था और उनके हथियार को छीनने की कोशिश की थी। कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने मुर्तजा (Ahmed Murtaza) को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि मुर्तजा पर UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ था और इसे आतंकी माना गया था।

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सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मुर्तजा (Ahmed Murtaza) को लखनऊ में NIA/ATS की अदालत में लाया गया। बता दें कि, चार अप्रैल को गोरखनाथ चौकी के मुख्य आरक्षी विनय कुमार मिश्र ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि वह मंदिर के गेट नंबर एक का सुरक्षा प्रभारी था। तभी अचानक आरोपी ने बांके से पीएसी के सिपाही अनिल कुमार पासवान पर हमला कर हथियार छीनने की कोशिश की।

इस दौरान बीच बचाव में सिपाही गोपाल गौड भी घायल हो गया था। मुर्तजा ने इस दौरान बांका लहराते हुए धार्मिक नारे लगाने लगा। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। जांच के दौरान उसकी निशाहदेही पर बांका, लैपटॉप और उर्दू में लिखी सामग्री बरामद की गई। मामले की विवेचना एटीएस को दी गई थी। विवेचक और डिप्टी एसपी संजय वर्मा ने चार्जशीट दायर की थी।

 

 

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