श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक और याचिका दायर की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में दायर याचिका को न्यायालय द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह वाद अन्य वादों से बिल्कुल अलग है, इस वाद में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पार्टी नहीं बनाया गया है।
मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक और याचिका दायर की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में दायर याचिका को न्यायालय द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह वाद अन्य वादों से बिल्कुल अलग है, इस वाद में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पार्टी नहीं बनाया गया है। इस वाद में अंजुमन इस्लामिया कमेटी, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को पार्टी बनाया गया है जिनके लिए न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
आपको बता दें कि, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मसले में एक दर्जन से अधिक वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं। न्यायालय द्वारा सभी मामलों की सुनवाई की जा रही है ऐसे में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक और याचिका दायर होने के साथ ही न्यायालय ने सभी विपक्षियों को नोटिस जारी कर दिए हैं।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके द्वारा न्यायालय से शाही ईदगाह में गर्भगृह की बात कही गई है, साथ ही जो लोग पूजा कर रहे हैं उनको रोका न जाए यह भी अपील न्यायालय से की गई है।
रिपोर्ट—संतोष