इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर स्वत: कायम जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा कि नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम हैं । ये नाइट पार्टी , नवरात्रि या रमजान में धार्मिक भीड़ रोकने तक ही सीमित हैं।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर स्वत: कायम जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा कि नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम हैं । ये नाइट पार्टी , नवरात्रि या रमजान में धार्मिक भीड़ रोकने तक ही सीमित हैं।
कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि लॉकडाउन लगाना सही नहीं है, किंतु जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है। उसे देखते हुए सरकार को अधिक संक्रमण वाले शहरों में लॉकडाउन लगाने पर विचार करना चाहिए। बता दें कि कोरोना से अत्यधिक प्रभावित शहरों में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर हैं।
कोर्ट ने कहा कि संक्रमण को फैले एक साल बीत रहा है, किंतु इलाज की सुविधाओं को बढ़ाया नहीं जा सका। कोर्ट ने राज्य सरकार की 11 अप्रैल की गाइडलाइन का सभी जिला प्रशासन को कड़ाई से अमल में लाने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई की तिथि 19 अप्रैल को सचिव स्तर के अधिकारी का हलफनामा मांगा है। जिलाधिकारी प्रयागराज व सीएमओ प्रयागराज को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है।
विकास आदमी के लिए, लेकिन जब आदमी नहीं तो विकास का क्या मतलब?
कोर्ट ने कहा कि नदी में जब तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते। फिर भी हमें कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास करने चाहिए। कोर्ट ने कहा दिन में भी गैर जरूरी यातायात को नियंत्रित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि जीवन रहेगा तो दोबारा स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। अर्थ व्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी। विकास व्यक्तियों के लिए है। जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ रह जाएगा?
यूपी बोर्ड की आनलाइन परीक्षा कराए जाने की बात कही
कोर्ट ने कन्टेनमेंट जोन को अपडेट करने व रैपिड फोर्स को चौकन्ना रहने का निर्देश दिया है। कहा है कि हर 48 घंटे में जोन का सैनिटाइजेशन किया जाए। यूपी बोर्ड की आनलाइन परीक्षा कराए जाने की बात कही है। कोर्ट ने एसपीजीआई लखनऊ की तरह प्रयागराज के स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में कोरोना आईसीयू बढ़ाने व सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार को एंटी वायरल दवाओं के उत्पाद व आपूर्ति बढ़ाने तथा जमाखोरी करने या कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती करने का भी निर्देश दिया है।