शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने चेतावनी जाहिर किया है। कई बार देखा गया है। वाहन दुर्घटना होने पर चालान ने शराब पी रखी थी। शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना होने का खतरा बहुत ज्यादा बड़ जाता है।
नई दिल्ली। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने चेतावनी जाहिर किया है। कई बार देखा गया है। वाहन दुर्घटना होने पर चालान ने शराब पी रखी थी। शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना होने का खतरा बहुत ज्यादा बड़ जाता है।
बताया जा रहा है कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर वाहन चालक को 2 साल की जेल और 15000 रुपए का भारी जुर्माना देने पड़ सकता है। यही नही ऐसा करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार आपको पहली बार ऐसा करने पर 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है।
भारत में होने वाले सड़क हादसों को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि भारत में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा में एक है।