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आजम खान को स्कूल और सपा कार्यालय सात दिन में खाली करने का प्रशासन आज जारी करेगा नोटिस

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान (Azam Khan) के जौहर ट्रस्ट (Jauhar Trust)  के कब्जे से शिक्षा विभाग की 41181 वर्ग फीट (3825 वर्ग मीटर) जमीन मुक्त कराने का आदेश शासन ने जारी कर दिया है। इस जमीन पर आजम खान (Azam Khan)  ने रामपुर पब्लिक स्कूल (RPS) गर्ल्स विंग और सपा कार्यालय बना रखा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान (Azam Khan) के जौहर ट्रस्ट (Jauhar Trust)  के कब्जे से शिक्षा विभाग की 41181 वर्ग फीट (3825 वर्ग मीटर) जमीन मुक्त कराने का आदेश शासन ने जारी कर दिया है। इस जमीन पर आजम खान (Azam Khan)  ने रामपुर पब्लिक स्कूल (RPS) गर्ल्स विंग और सपा कार्यालय बना रखा है। गुरुवार को जिला प्रशासन को इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार (Additional Chief Secretary Deepak Kumar) का पत्र मिल गया है। आदेश मिलने के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सीडीओ (CDO) की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। संभावना है कि प्रशासन शुक्रवार को नोटिस जारी कर सकता है।

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कमेटी के अध्यक्ष सीडीओ नंदकिशोर कलाल (CDO Nand Kishore Kalal) ने कहा कि नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। जमीन को सात दिन में खाली कराया जाएगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में जौहर ट्रस्ट (Jauhar Trust) को शर्तों के उल्लंघन के चलते 30 साल की लीज पर दी गई माध्यमिक शिक्षा विभाग (Secondary Education Department) की जमीन को वापस लेने का फैसला किया गया था। कैबिनेट से इस फैसले का प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इस संबंध में गुरुवार को विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया।

शासन के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार (Additional Chief Secretary Deepak Kumar) की ओर से जिलाधिकारी को इस संबंध में आदेश भेजा गया है, जिसमें कैबिनेट के फैसले का उल्लेख करते हुए शिक्षा विभाग की जमीन को कब्जामुक्त कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि जमीन को कब्जा मुक्त करा कर माध्यमिक शिक्षा विभाग (Secondary Education Department)  को सौंप दी जाए। अपर मुख्य सचिव ने इस आदेश का जल्द से जल्द पालन कराने के लिए कहा है।

आदेश मिलने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ (District Magistrate Ravindra Kumar Mandad)  ने आदेश आने के बाद जमीन को खाली कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल (CDO Nand Kishore Kalal) की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। कमेटी अब इस प्रकरण में जमीन को कब्जा मुक्त कराएगी। कमेटी की ओर से अब नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

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कमेटी में ये अधिकारी हैं शामिल

मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल (CDO Nand Kishore Kalal), एडीएम प्रशासन लालता प्रसाद शाक्य, एएसपी डाॅ. संसार सिंह, एसडीएम सदर जगमोहन गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक मुन्ने अली और बीएसए संजीव कुमार।

जानें पूरा मामला

मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली सपा सरकार (2006) में आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट (Jauhar Trust)  को शिक्षा विभाग की 41181 वर्ग फुट जमीन 30 साल की लीज पर दी थी। जिसके बाद यहां से जिला विद्यालय निरीक्षक के दफ्तर को खाली कराया गया था। फिर इस भवन में आजम खां ने सपा कार्यालय शुरू कर दिया। बाद मे इस बिल्डिंग में रामपुर पब्लिक स्कूल (Rampur Public School) का गर्ल्स विंग शुरू कर दिया गया है। खाली पड़ी जमीन पर उन्होंने नया सपा कार्यालय बनवा दिया जिसका नाम दारूल आवाम रखा गया। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना (BJP MLA Akash Saxena) ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। इसको लेकर शासन ने डीएम ने रिपोर्ट मांगी थी। डीएम की रिपोर्ट के बाद शासन ने दो दिन पहले कैबिनेट की बैठक में इस जमीन को वापस लेने का फैसला लिया था।

यह थी लीज की शर्त

जौहर ट्रस्ट (Jauhar Trust) को माध्यमिक शिक्षा विभाग (Secondary Education Department) की जमीन लीज पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी (Mohammed Ali Jauhar University) के संचालन के दी गई थी। लीज की शर्तों में इस बात का उल्लेख था कि आवंटन के एक साल के अंदर इस जमीन पर यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए निर्माण कराया जाएगा, लेकिन ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान (Azam Khan) ने यहां पर सपा का कार्यालय शुरू कर दिया। बाद में रामपुर पब्लिक स्कूल (Rampur Public School) का संचालन शुरू किया तो खाली पर जमीन पर नया सपा कार्यालय बना लिया, जिसे दारूल आवाम नाम दिया।

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ (District Magistrate Ravindra Kumar Mandad) ने शासन को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था कि लीज पर दी गई जमीन का उपयोग नियम विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है, जो शर्तों का उल्लंघन है। लीज में ये बात भी शामिल थी कि शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर आवंटन निरस्त हो जाएगा। साथ ही जमीन पर निर्मित निर्माण को हटाने और इसके बदले में प्रतिकर करने का अधिकार भी नहीं होगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने लीज को निरस्त कर दिया।

जिलाधिकारी रामपुर रविंद्र कुमार मांदड़ (District Magistrate Ravindra Kumar Mandad)  ने बताया कि शिक्षा विभाग (Education Department) की जमीन को खाली कराने के आदेश शासन से मिल गए हैं, जिसके बाद सीडीओ (CDO) की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी की देखरेख में जमीन को खाली कराया जाएगा।

रामपुर के मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल (Rampur Chief Development Officer Nand Kishore Kalal) ने बताया कि शिक्षा विभाग (Education Department) की जमीन खाली कराने को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए अब नोटिस जारी किया जाएगा। सात दिन के भीतर जमीन को खाली करना होगा।

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