दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका की अनुमति देकर राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने जैन के खिलाफ बेनामी एक्ट के तहत सभी कार्यवाही बंद कर दी हैं।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका की अनुमति देकर राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने जैन के खिलाफ बेनामी एक्ट के तहत सभी कार्यवाही बंद कर दी हैं।
सत्येंद्र जैन के ख़िलाफ़ कोर्ट ने मामला ख़ारिज किया। इन्होंने एक ईमानदार आदमी को ज़बरदस्ती इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। ये लोग अगर अपना समय फ़र्ज़ी केस करने की बजाय राष्ट्र निर्माण के कामों में लगायें तो कितना अच्छा हो! https://t.co/atNYsWHiN6
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 10, 2022
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) के खिलाफ कोर्ट ने मामला ख़ारिज किया। इन्होंने एक ईमानदार आदमी को जबर्दस्ती इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। ये लोग अगर अपना समय फर्जी केस करने के बजाय राष्ट्र निर्माण के कामों में लगाएं तो कितना अच्छा हो!’