सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को आम चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी के समय पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से सवाल किया और एजेंसी से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से समय के सवाल पर जवाब देने को कहा।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को आम चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी के समय पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से सवाल किया और एजेंसी से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से समय के सवाल पर जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई के दौरान ईडी (ED) से कहा कि जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप इससे इनकार नहीं कर सकते।
पीठ ने राजू से कई अन्य सवाल पूछे और जांच एजेंसी से केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब देने को कहा है, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति घोटाले (Excise Policy Scams) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होने की संभावना है। बुधवार से दोनों न्यायाधीश अलग-अलग पीठ में बैठेंगे।
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) को आबकारी नीति (Excise Policy)से जुड़े धनशोधन के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) के तहत यहां तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 15 अप्रैल को ईडी (ED) को एक नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की याचिका पर उसका जवाब मांगा था। यह विषय 2021-22 के लिए, दिल्ली सरकार की अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति तैयार करने और उसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है।