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जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले सुनिश्चित किए जाए विधानसभा चुनाव : सुप्रीम कोर्ट

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir)  से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच सदस्यीय संविधान पीठ की तरफ से इस मामले में सोमवार को तीन अलग-अलग निर्णय लिए गए हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) ने फैसले को पढ़ते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir)  से अनुच्छेद 370 (Article 370)  हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir)  से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच सदस्यीय संविधान पीठ की तरफ से इस मामले में सोमवार को तीन अलग-अलग निर्णय लिए गए हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) ने फैसले को पढ़ते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir)  से अनुच्छेद 370 (Article 370)  हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ताओं के उन तर्कों को भी खारिज कर दिया, जिसमें जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir)  से राज्य का दर्जा छिनने और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का विरोध किया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir)  के आगे का रोडमैप भी बताया।

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जानें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) ने कहा कि जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir)  का राज्य का दर्जा जल्द बहाल होना चाहिए। यहां चुनाव के लिए भी जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। उन्होंने चुनाव आयोग (Election Commission) को निर्देश देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव सुनिश्चित किए जाएं।

जम्मू-कश्मीर में चुनाव आयोग पहले ही बोल चुका है चुनाव के लिए

बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CIC) राजीव कुमार ने अक्तूबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में चुनाव का एलान करते हुए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir)  में भी चुनाव कराने को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इसका फैसला सुरक्षा की स्थितियों और अन्य कारकों को ध्यान में रखकर सही समय पर लिया जाएगा। सीईसी (CIC)  ने कहा कि जब भी आयोग को समय सही लगेगा। वहां चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि, आयोग की ओर से तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा था कि अगले साल की शुरुआत में लोकसभा के चुनाव होने की पूरी संभावना है। ऐसे में साफ है कि जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir)  के लोगों को विधानसभा के चुनावों के लिए अभी और इंतजार करना होगा।

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जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) राज्य के पांच अगस्त 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने और वहां से अनुच्छेद 370 (Article 370)  खत्म किए जाने के बाद से चुनाव नहीं हुए हैं। प्रदेश में आखिरी बार विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। यह सरकार जून 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Chief Minister Mehbooba Mufti) के इस्तीफे के बाद गिर गई थी और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 (Article 370)  को हटा दिया था।

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