बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार आतंकी आरिज खान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद से ही आरिज फरार था और 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया।
नई दिल्ली। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार आतंकी आरिज खान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पिछले दिनों कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में आरिज खान को दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए 15 मार्च की तारीख तय की थी।
बता दें कि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने सजा पर पहले शाम चार बजे तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से कथित रूप से जुड़े आरिज खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था।
कोर्ट ने आरिज खान को आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 के तहत दोषी करार दिया है। 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद से ही आरिज फरार था और 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया।