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Bombay High Court से अनिल देशमुख को मिला बड़ा झटका 12 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को रविवार को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कोर्ट ने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh)  को न्यायिक हिरासत (judicial custody) में भेजने के विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही 12 नवंबर तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को रविवार को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कोर्ट ने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh)  को न्यायिक हिरासत (judicial custody) में भेजने के विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही 12 नवंबर तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है।

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बता दें कि शनिवार को पीएमएलए विशेष अदालत ने देशमुख की ईडी की हिरासत और बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत (judicial custody)  में भेज दिया था, लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court)  के फैसले से अनिल देशमुख (Anil Deshmukh)   को निराशा हाथ लगी है।

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