बिहार में जातीय जनगणना को लेकर नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। जिसके बाद से नीतीश सरकार की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सरकार ने कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए यह याचिका दायर की गई थी। इससे पहले, गणना पर 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।
पटना। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। जिसके बाद से नीतीश सरकार की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सरकार ने कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए यह याचिका दायर की गई थी। इससे पहले, गणना पर 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।
बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार की याचिका को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा था कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है, उसे नष्ट ना किया जाए। अब पहले से ही तय तिथि के अनुसार, 3 जुलाई को मामले पर सुनवाई होगी।
वहीं इस मामले को लेकर, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि कोर्ट के फैसले के आधार पर चर्चा की जाएगी। हमारी सरकार गणना को प्रति प्रतिबद्ध है. महागठबंधन सरकार के अधिकतर नेता दावा कर रहे हैं कि भाजपा जाति आधारित गणना को रोकने की कोशिश कर रही है।