नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने ट्विटर को अंतिम चेतावनी दी है। साथ ही कहा कि नए आईटी नियमों को मान लें और इसे लागू करें वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। दअसल, सरकार ने ये कदम तब उठाया है जब ट्विटर ने उपराष्ट्रपति और आरएसएस प्रमुख का अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया है।
नई दिल्ली। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने ट्विटर को अंतिम चेतावनी दी है। साथ ही कहा कि नए आईटी नियमों को मान लें और इसे लागू करें वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। दअसल, सरकार ने ये कदम तब उठाया है जब ट्विटर ने उपराष्ट्रपति और आरएसएस प्रमुख का अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया है।
बता दें कि, सरकार की ओर से जारी फाइनल नोटिस में कहा गया है कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में विफल रहने पर ट्विटर आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट गंवा देगी। दरअसल, सरकार ने ट्विटर इंडिया को नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए फाइनल नोटिस जारी किया है।
सरकार की तरफ से कहा कि, इडिया ट्विटर को नए नियमों को पालन करने के लिए इस बार अंतिम नोटिस दिया गया है। जिसके विफल होने पर आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध दायित्व से छूट गंवा देगी और ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने ट्विटर से अनुपालन अधिकारी के अलावा कंपनी के एक कर्मचारी को शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क कर्मी नियुक्त करने को कहा है।