राज कुंद्रा (Raj Kundra) को चौतरफा झटका लगा है। दरअसल, एक सेशन कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र साइबर पुलिस (Maharashtra Cyber Police) द्वारा गत वर्ष नवंबर में कुछ ओवर-द-टॉप (over-the-top) (OTT) प्लेटफार्मों पर कथित रूप से पोर्नोग्राफिक कंटेंट (pornographic content) दिखाने के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका (anticipatory bail petition) को खारिज कर दिया है।
मुंबई: बिजनेसमैन राज कुंद्रा कांड (businessman raj kundra scandal) में राज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अश्लील फिल्म बनाने और अपलोड करने के मामले में 19 जुलाई को अरेस्ट किया गया था। इतना ही नहीं अदालत ने इन्हे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं इस केस में रोज नए ट्विस्ट एड टर्न देखने को मिल रहें हैं।
आपको बता दें एक बार फिर राज कुंद्रा (Raj Kundra) को चौतरफा झटका लगा है। दरअसल, एक सेशन कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र साइबर पुलिस (Maharashtra Cyber Police) द्वारा गत वर्ष नवंबर में कुछ ओवर-द-टॉप (over-the-top) (OTT) प्लेटफार्मों पर कथित रूप से पोर्नोग्राफिक कंटेंट (pornographic content) दिखाने के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका (anticipatory bail petition) को खारिज कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राज कुंद्रा (Raj Kundra) के वकील सुनील कुमार शर्मा और विनायक तारे ने मंगलवार को कोर्ट में इस मामले में तर्क दिया था कि उनके खिलाफ हॉटशॉट्स ऐप (hotshots app) पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट (pornographic content) दिखाने के लिए पहले से ही एक केस दर्ज है, इसलिए उन्हें फिर से इसी तरह के अपराध के लिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता है।
हालांकि, कोर्ट (court) ने उनके अग्रिम जमानत याचिका (anticipatory bail petition) को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र साइबर पुलिस (Maharashtra Cyber Police) की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील शंकर इरांडे (Shankar Irande) ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। यानी कि स्पष्ट है राज कुंद्रा (Raj Kundra) की जमानत याचिका पर मुंबई की सत्र अदालत ने भी रोक लगा दी है।