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आजम खान को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, जौहर यूनिवर्सिटी का गेट किया जाएगा धराशाई

रामपुर जिला जज कोर्ट (Rampur District Judge Court) से सोमवार को समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा (Court gave a big blow) है। कोर्ट ने जौहर विश्वविद्यालय (Jauhar University ) के मुख्य गेट तोड़े जाने का आदेश दिया है। जनपद न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने जौहर विवि का गेट तोड़े जाने के एसडीएम कोर्ट (SDM Court) के आदेश को बहाल रखा है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने जुर्माना की राशि को लेकर आजम खान को राहत दी है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि सवा तीन करोड़ रुपये से घटाकर 1.63 करोड़ रुपये कर दी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

रामपुर। रामपुर जिला जज कोर्ट (Rampur District Judge Court) से सोमवार को समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा (Court gave a big blow) है। कोर्ट ने जौहर विश्वविद्यालय (Jauhar University ) के मुख्य गेट तोड़े जाने का आदेश दिया है। जनपद न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने जौहर विवि का गेट तोड़े जाने के एसडीएम कोर्ट (SDM Court) के आदेश को बहाल रखा है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने जुर्माना की राशि को लेकर आजम खान को राहत दी है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि सवा तीन करोड़ रुपये से घटाकर 1.63 करोड़ रुपये कर दी है।

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जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को तोड़े जाने का मामला करीब दो साल से सेशन कोर्ट (Sessions Court)  में विचाराधीन था। एसडीएम सदर ने 25 जुलाई 2019 को यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए इसे तोड़ने के आदेश जारी किए थे,जिसके बाद सपा सांसद आजम खान (SP MP Azam Khan) ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए सेशन कोर्ट जाने की छूट दे दी थी। यह मामला फिलहाल सेशन कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल (Assistant Government Advocate Rajeev Agrawal) ने बताया कि इस मामले में जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एसडीएम के तरफ से पूर्व में दिए गए आदेश को बहाल रखा है। यानि की जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़े जाने क आदेश को बहाल रखा है। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसके अलावा सवा तीन करोड़ रुपये के जुर्माना के आदेश पर यूनिवर्सिटी को राहत देते हुए अब सवा तीन करोड़ के बजाए 1.63 करोड़ रुपये जुर्माना देने के आदेश दिए हैं।

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