25 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपों पर पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण में) प्रमाण पत्र के बिना पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए वाहनों का उत्सर्जन प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है।
Delhi News: वाहनों से होने वाले प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में अब दिल्ली में प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना पंपों पर वाहनों में पेट्रोल—डीजल नहीं भरवा सकेंगे। दिल्ली के पर्यारवण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण से अंकुश लगाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपों पर पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण में) प्रमाण पत्र के बिना पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए वाहनों का उत्सर्जन प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है।
राय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इसे कम करना अनिवार्य है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि 25 अक्तूबर से पेट्रोल पंपों पर बिना पीयूसी प्रमाण पत्र के पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।