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राज्यपालों को आपराधिक अभियोजन से छूट देने वाले प्रावधान की समीक्षा की मांग, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने राज्यपालों को आपराधिक अभियोजन (Criminal Prosecution)  से छूट देने वाले संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provision) की समीक्षा करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी है। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को आपराधिक अभियोजन (Criminal Prosecution) से छूट मिली हुई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने राज्यपालों को आपराधिक अभियोजन (Criminal Prosecution)  से छूट देने वाले संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provision) की समीक्षा करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी है। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को आपराधिक अभियोजन (Criminal Prosecution) से छूट मिली हुई है।

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कोर्ट ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस (Governor CV Anand Bose) पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट मामले से निपटने में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि (Attorney General R. Venkataramani) से सहयोग करने को कहा। कोर्ट ने बंगाल राजभवन (Bengal Raj Bhavan) की महिला कर्मचारी से कहा कि वह अपनी याचिका में केंद्र को भी पक्षकार बनाए। दरअसल, महिला ने राज्यपाल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।

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