डोरंडा ट्रेजरी केस में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को पांच साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उनके ऊपर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। चारा घोटाला (Fodder scam) के पांचवें मामले में रांची की सीबीआई अदालत ने यह फैसला सोमवार को सुनाया है।
नई दिल्ली। डोरंडा ट्रेजरी केस में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को पांच साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उनके ऊपर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। चारा घोटाला (Fodder scam) के पांचवें मामले में रांची की सीबीआई अदालत ने यह फैसला सोमवार को सुनाया है।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में यह सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट रांची के विशेष जज एसके शशि ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनायी है। लालू प्रसाद के अलावा इस मामले में दोषी पाए गए अन्य 37 लोगों को सजा सुनाई जा रही है।
लालू प्रसाद समेत 38 अन्य आरोपियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था। इसके बाद लालू प्रसाद को जेल भेज दिया गया था। बेहतर इलाज के लिए लालू प्रसाद को जेल प्रशासन ने रिम्स भेज दिया था। लालू प्रसाद रिम्स से ही ऑनलाइन कोर्ट से जुड़े थे।
सजा सुनाने के पहले सीबीआई की ओर से सभी दोषियों को अधिकतम सजा देने का आग्रह किया गया है। जबकि बचाव पक्ष ने कम से कम सजा देने का आग्रह किया है। रांची सिविल कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में राजद के नेता और कार्यकर्ता बिहार से भी पहुंचे हैं। इनमें अब्दुल बारी सिद्दिकी, पूर्व मंत्री श्याम रजक भी शामिल हैं।