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तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न के सभी मामलों से बरी

तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को को कोर्ट ने बरी कर दिया है। उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने आज यानी शुक्रवार (21 मई) को अपना फैसला सुनाया। तरुण तेजपाल पर महिला साथी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ये आरोप वर्ष 2013 में लगाए गए थे।

By शिव मौर्या 
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नई दिल्ली। तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को को कोर्ट ने बरी कर दिया है। उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने आज यानी शुक्रवार (21 मई) को अपना फैसला सुनाया। तरुण तेजपाल पर महिला साथी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ये आरोप वर्ष 2013 में लगाए गए थे।

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महिला के आरोपों के अनुसार, गोवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पांच सितारा होटल की लिफ्ट में तेजपाल ने उनका उत्पीड़न किया था। इसके बाद 30 नवंबर 2013 को तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

बता दें कि, अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत की न्यायाधीश क्षमा जोशी ने आठ मार्च को तेजपाल मामले में अंतिम दलीलें सुनी। इम मामले में अतिरिक्त जिला अदालत 19 मई को फैसला सुनाने वाली थीं, लेकिन न्यायाधीश क्षमा जोशी ने फैसला आज 21 मई के दिन सुनाने के लिए कहा था।

अदालत ने इससे पहले भी कई बार फैसले की तिथि को टाल दिया था। कोर्ट ने पूर्व में कहा था कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते स्टाफ की कमी के कारण स्थगन किया गया था।

 

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