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अब विदेशी मदिरा 60 और 90 ml के पैक में होगी उपलब्ध, दुकान आवंटन के नियम भी बदले

योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) ने नई आबकारी नीति (New Excise Policy) को मंजूरी दी। अब ई-लॉटरी (E-lottery) से लाइसेंस मिलेगा। सरकार ने 55,000 करोड़ राजस्व का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार की नयी आबकारी नीति (New Excise Policy)  में शराब की दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी (License E-Lottery) के जरिए दिया जाएगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) ने नई आबकारी नीति (New Excise Policy) को मंजूरी दी। अब ई-लॉटरी (E-lottery) से लाइसेंस मिलेगा। सरकार ने 55,000 करोड़ राजस्व का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार की नयी आबकारी नीति (New Excise Policy)  में शराब की दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी (License E-Lottery) के जरिए दिया जाएगा। पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में आबकरी राजस्व से 55000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है जो पिछले साल से 4000 करोड़ रुपये अधिक है। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने नई आबकारी नीति (New Excise Policy)  पर मुहर लगा दी है।

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60 ml, 90 ml की बोतल में मिलेगी विदेशी शराब

मंत्रिपरिषद की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna) और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल (Excise Minister Nitin Agarwal) ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश में अब विदेशी मदिरा 90 व 60 मिलीलीटर के पैक में भी उपलब्ध होगी जो पहले नहीं थी। सभी शराब दुकानों की आवंटन ई-लॉटरी (E-lottery) के जरिए किया जाएगा और एक व्यक्ति को अधिकतम दो ही दुकाने मिल सकेंगी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में बीयर की दुकानों की लिए परमिट व्यवस्था को नई नीति में खत्म कर दिया गया है। इसके स्थान पर अब कम्पोजिट दुकानें होंगी जिनके मॉडल शॉप में परिवर्तित किया जा सकेगा। शराब की दुकानों के खुलने का समय पहले की तरह सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ही रहेगा। आबकारी आयुक्त को कुल देसी मदिरा व मॉडल शॉप्स की संख्या का तीन फीसदी तक नई दुकानें सृजन करने का अधिकार नई नीति में दिया गया है। एथनॉल ब्लेंडिग करने वाले तेल डिपो का 7500 रुपये प्रोसेसिंग फीस देने पर ऑनलाइन अनुमति मिल सकेगी।

कैबिनेट में ये फैसले भी हुए

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मंत्रिपरिषद ने बंद अथवा घाटे में चल रहे आठ पर्यटक आवास गृहों को चलाने के लिए निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) मॉडल पर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के तहत सुमेर सिंह किला, इटावा, कपिलवस्तु (सिद्धार्थनगर), शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), विंध्याचल (मिर्जापुर), मऊ जिले के झील महल रेस्टोरेंट व गोपीगंज भोदी जिले के पर्यटक आवास गृहों को शार्टलिस्टेड निविदाकर्त्ताओं व बस्ती एवं वृंदावन के राही पर्यटक आवास गृहों को आरएफक्यू के तहत आए निविदाकर्त्ताओं को विकसित और संचालित करने के लिए दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की नियमावली के मंजूरी दे दी है।

अन्य फैसलों में मंत्रिपरिषद ने मथुरा में 30000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है जिसे एक लाख लीटर तक विस्तारित किया जा सकेगा। प्रदेश में शाहजहांपुर जिले में नया विकास प्राधिकरण बनेगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में 500 बेड के नया ट्रामा सेंटर बनेगा जिसके लिए 272.97 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मंत्रिपरिषद ने अन्य विभागों की जमीन पर बने सात बस स्टेशनों को विकसित कर मॉल बनाने के लिए निजी क्षेत्र को 90 साल की लीज पर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन बस स्टेशनों में कौशांबी (गाजियाबाद), डिपो कार्यशाला अमौसी (लखनऊ, बस स्टेशन बुलंदशहर, नोयडा, गाजियाबाद एवं साहिबाबाद और फाउंड्रीनगर डिपो (आगरा) शामिल हैं।

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