सरकार ने मासिक पेंशन (monthly pension) के रूप में बुढापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से 2019 में पीएम श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Maandhan Yojana) शुरू की थी। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान (provide monthly pension) की जाएगी।
नई दिल्ली: सरकार ने मासिक पेंशन (monthly pension) के रूप में बुढापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से 2019 में पीएम श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Maandhan Yojana) शुरू की थी। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान (provide monthly pension) की जाएगी।
आपको बता दें, श्रम मंत्रालय (labor Ministry) के मुताबिक, 25 नवंबर, 2021 की स्थिति के मुताबिक, असंगठित क्षेत्र के कुल 45,77,295 कामगारों ने योजना (45,77,295 workers took up the scheme) के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में पंजीकरण करवाना होगा। भारत सरकार ने योजना के लिए एक वेब पोर्टल भी तैयार किया है। CSC सेंटर के संचालक इसी पोर्टल पर मजदूरों का पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण को ही मजदूरों का आवेदन माना जाएगा।
श्रम विभाग में योजना के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। CSC सेंटरों के जरिए ही ऑनलाइन तमाम जानकारी भारत सरकार को चली जाएगी। पंजीकरण के लिए CSC में श्रमिक अपना आधार कार्ड, बचत या जनधन बैंक अकाउंट की पासबुक, मोबाइल नंबर लेकर जाएं। इसके साथ ही सहमति पत्र भी देना होगा। इसके बाद श्रमिक का रजिस्ट्रेशन होगा। पंजीकरण के बाद सहमति पत्र उस शाखा में भी देना होगा।
जिसमें श्रमिक का बैंक अकाउंट होगा, तभी उसके अकाउंट से अंशदान कटेगा। सरकार ने योजना के लिए श्रम विभाग के दफ्तर, LIC, EPFO को श्रमिक सुविधा केंद्र बनाया गया है। इन कार्यालयों में जाकर भी आप श्रमिक योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सरकार ने योजना के लिए 18002676888 टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस नंबर से भी योजना के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है।