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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर को हिंदू पक्ष को सौंपने समेत तीन मांगों पर अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, 30 मई की तारीख तय

ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश रोकने को लेकर दायर वाद पर सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। बुधवार को सुनवाई से पहले ही डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने मामले को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडये की अदालत में ट्रांसफर किया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश रोकने को लेकर दायर वाद पर सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। बुधवार को सुनवाई से पहले ही डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने मामले को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडये की अदालत में ट्रांसफर किया।

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बता दें कि, याचिका में तीन मांग की गई थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने, वहां पर मुस्लिम समुदाय के प्रवेश पर रोक लगाए जाने और पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई थी। वहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसकी सुनवाई की तारीख 30 मई निर्धारित कर दी है।

बता दें कि, ज्ञानवापी मामले की वादी राखी सिंह के चाचा​ जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह ने मंगलवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में एक अर्जी दाखिल कर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की थी।

 

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