कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तारी थम रही है लेकिन अब कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए राज्यों से संख्ती के साथ ही वैक्सीनेशन और कोविड के नियमों को पालन करना शुरू कर दिया है। वहीं, इस बीच हरियाणा सरकार ने रविवार को कोविड—19 को लेकर लगाए गए लॉकडाउन को एक सप्ताह ओर बढ़ा दिया है।
नई दिल्ली। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तारी थम रही है लेकिन अब कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए राज्यों से संख्ती के साथ ही वैक्सीनेशन और कोविड के नियमों को पालन करना शुरू कर दिया है। वहीं, इस बीच हरियाणा सरकार ने रविवार को कोविड—19 को लेकर लगाए गए लॉकडाउन को एक सप्ताह ओर बढ़ा दिया है।
राज्य में आठवीं बार लॉकडाउन विस्तार की घोषणा की गई है। रविवार को सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि राज्य में कुछ और राहतों के साथ ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ की पाबंदियों को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये पाबंदियां 5 जुलाई तक लागू रहेंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन आने वाले सभी आंगनवाड़ी केंद्र और क्रेच 31 जुलाई 2021 तक बंद ही रहेंगे।
हालांकि रिसर्च स्कॉलर्स और लेबोरेट्रीज में प्रैक्टिकल क्लासेज के लिए यूनिवर्सिटी कैम्पस को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पहले के आदेश के अनुसार, बाजारों में स्थित सभी दुकानों जहां सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी।
वहीं, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। इसके साथ ही सभी धार्मिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है। वहीं, रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक केवल 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे और होटल और रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी भी रात 10 बजे तक की जा सकेगी।