मुख्मयंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) के घर के बार हुए हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ मामले को लेकर उच्च न्यायाल में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से उच्च न्यायालय (high Court) ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से दो सप्ताह के अंदर एक सील लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
नई दिल्ली। मुख्मयंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) के घर के बार हुए हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ मामले को लेकर उच्च न्यायाल में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से उच्च न्यायालय (high Court) ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से दो सप्ताह के अंदर एक सील लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
साथ ही घटना की सीसीटीवी फुटेज को भी संरक्षित रखने को कहा है। यह आदेश कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की बेंच तब दिया जब उन्हें यह सूचित किया गया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और उसने मामले में स्वतः संज्ञान लेकर आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।
बता दें कि, आप विधायक सौरभ भारद्वाज (AAP MLA Saurabh Bhardwaj) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया गया। इसमें मांग की गई थी कि सीएम के आवास पर हुए हमले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए।