विभाग ने कहा फेसलेस असेसमेंट सिस्टम के तहत, करदाता या निर्धारिती को आयकर विभाग के कार्यालय में जाने या आयकर से संबंधित व्यवसायों के लिए विभाग के अधिकारी से मिलने की आवश्यकता नहीं है।
फेसलेस या ई-आकलन योजना के तहत, आयकर (आई-टी) विभाग (Income Tax Department) ने शनिवार को करदाताओं को शिकायत दर्ज करने के लिए तीन आधिकारिक ईमेल आईडी अधिसूचित किए।
विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, करदाताओं के चार्टर के अनुरूप करदाता सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से, आयकर विभाग फेसलेस योजना के तहत लंबित मामलों के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए समर्पित ई-मेल आईडी बनाता है।
फेसलेस असेसमेंट के लिए: samadhan.faceless.assessment@incometax.gov.in,
फेसलेस पेनल्टी के लिए: samadhan.faceless .penalty@incometax.gov.in,
फेसलेस अपील के लिए: samadhan.faceless.appeal@incometax.gov.in,
विभाग ने कहा। फेसलेस असेसमेंट सिस्टम के तहत, करदाता या निर्धारिती को आयकर विभाग के कार्यालय में जाने या आयकर से संबंधित व्यवसायों के लिए विभाग के अधिकारी से मिलने की आवश्यकता नहीं है।