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दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला, कार में अकेले हैं तब भी लगाना पड़ेगा मास्क

श में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सख्ती शुरू हो गयी है। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी नाइट कक् र्यू लगा दिया है। वहीं, इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सख्ती शुरू हो गयी है। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी नाइट कक् र्यू लगा दिया है। वहीं, इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वाहन एक सार्वजनिक स्थान की तरह है और उसमें बैठने के दौरान सुरक्षा कवच को भूला नहीं जा सकता। ऐसे में अगर आप कार में भी अकेले बैठे हैं तो मास्क लगाना जरूरी है।

इससे स्पष्ट है कि कार में अकेले होने के दौरान भी अब मास्क पहनना जरूरी होगा वरना पुलिस आपका चालान काट सकती है। कोर्ट ने कहा कि मास्क एक ऐसा सुरक्षा कवच है, जो पहनने वालों के साथ ही उसके करीबियों की भी रक्षा करता है। कोर्ट ने कहा कि वैज्ञानिकों से लेकर दुनिया भर की सरकारों ने मास्क पहनने की सलाह दी है।

बता दें कि, अकेले निजी वाहन चलाते समय मास्क न पहनने पर चालान काटे जाने की चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बता दें कोर्ट ने 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

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