Gift to OBC community: राज्यसभा (Rajya Sabha) में संविधान (127वां संशोधन) विधेयक 2021 बुधवार को पारित हो गया। 127वां संशोधन पास होने के बाद अब राज्यों को ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) सूची तैयार करने का अधिकार मिल गई है। संसद (Parliament) के उच्च सदन में मौजूद सभी 186 सांसदों ने इस बिल को समर्थन किया है।
Gift to OBC community: राज्यसभा (Rajya Sabha) में संविधान (127वां संशोधन) विधेयक 2021 बुधवार को पारित हो गया। 127वां संशोधन पास होने के बाद अब राज्यों को ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) सूची तैयार करने का अधिकार मिल गई है। संसद (Parliament) के उच्च सदन में मौजूद सभी 186 सांसदों ने इस बिल को समर्थन किया है। वहीं, इससे पहले मंगलवार को लोकसभा (Lok Sabha) में इस बिल को मंजूरी मिली थी। राज्यसभा में ये बिल पास होने के बाद अब राष्ट्रपति (President) के समक्ष पेश किया जाएगा।
राष्ट्रपति (President) के हस्ताक्षर के साथ ही यह कानून के तौर पर लागू हो जाएगा। इसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) के लिए जातियों की सूची तय करने और उन्हें कोटा देने का अधिकार होगा। बता दें कि, इस विधेयक के माध्यम से महाराष्ट्र में मराठा समुदाय से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय को ओबीसी (OBC) (अति पिछड़ा वर्ग) में शामिल करने और उन्हें आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा।
हालांकि माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार पर आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा खत्म करने के लिए दबाव बढ़ेगा। सरकार ने बीते सप्ताह मेडिकल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के लिए केंद्रीय कोटे से आरक्षण की व्यवस्था की थी। अब सरकार इस वर्ग को फायदा देने के लिए नया विधेयक लाई है। इसका नाम है 127वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके तहत राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने की शक्ति देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26) सी में संशोधन होना है।