लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले के मामले में गिरफ्तार आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की कस्टडी रिमांड पर कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई हुई।आशीष मिश्र (Ashish Mishra) की पुलिस कस्टडी पर कोर्ट में बहस पूरी हो गई है, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने अब तीन दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड को मंजूर कर लिया है।
Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले के मामले में गिरफ्तार आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की कस्टडी रिमांड पर कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई हुई।
आशीष मिश्र (Ashish Mishra) की पुलिस कस्टडी पर कोर्ट में बहस पूरी हो गई है, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने अब तीन दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड को मंजूर कर लिया है।
वहीं, इस दौरान बचवा पक्ष के वकील अवधेश दुबे ने अपनी दलीलें देना शुरू की। उन्होंने कहा कि, क्या थर्ड डिग्री अपनाने के लिए आप मुलजिम का कस्टडी रिमांड मांग रहे हैं।
उधर, अभियोजन पक्ष की ओर से पक्ष रखते हुए सरकारी वकील ने पक्ष रखा।उन्होंने कोर्ट को बताया कि आशीष (Ashish Mishra) की रिमांड मामले की जांच के लिए क्यों जरूरी है? बता दें कि, लखीमपुर हिंसा के मामले में पुलिस ने करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था।
गौरतलब है कि पिछले तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसक झड़प में चार किसान, एक पत्रकार और भाजपा कार्यकर्ता सहित कुल आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में किसानों की ओर से आशीष पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है।