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Lakhimpur Kheri violence : सुप्रीम कोर्ट ने SIT में किया फेरबदल, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज करेंगे निगरानी

लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri violence) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने बुधवार को बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने जांच करने वाली एसआईटी (SIT) में फेरबदल कर दिया है। इसके साथ ही जांच की निगरानी के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार जैन की नियुक्ति की है। कोर्ट ने इस मामले में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के मकसद से यह जरूरी कदम उठाए गए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri violence) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने बुधवार को बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने जांच करने वाली एसआईटी (SIT) में फेरबदल कर दिया है। इसके साथ ही जांच की निगरानी के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार जैन की नियुक्ति की है। कोर्ट ने इस मामले में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के मकसद से यह जरूरी कदम उठाए गए हैं।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)   ने पहले ही राज्य सरकार को एक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराने का निर्देश दिया था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)   ने जस्टिस राकेश कुमार जैन, रंजीत सिंह के नाम सुझाए थे। शीर्ष कोर्ट ने राज्य के कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी एसआईटी (SIT) में शामिल करने को कहा था। आज इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने एसआईटी में तीन वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को जगह दी। इनमें एसबी शिरोडकर, दीपिंदर सिंह और पद्मजा चौहान का नाम शामिल है।

पूर्व हाईकोर्ट जज की निगरानी में जांच कराने के लिए यूपी सरकार भी तैयार

पिछली सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार मामले की जांच की निगरानी के लिए राज्य के बाहर एक पूर्व हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सहमत हो गई थी। राज्य सरकार की ओर से हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा कि किसी भी हाईकोर्ट के जज, जज ही होते हैं। ऐसे में किसी भी हाईकोर्ट के पूर्व जज को नियुक्त किया जा सकता है। इस पर शीर्ष कोर्ट ने सहमति जताई थी।

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