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Lakhimpur Kheri violence: आशीष मिश्र को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 6 जनवरी को

Lakhimpur Kheri violence : लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। अदालत ने आशीष मिश्र की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी 2022 की तारीख तय की है। इसके बाद यह साफ हो गया है कि अब मंत्री के बेटे को छह जनवरी तक जमानत नहीं मिलेगी। आशीष मिश्रा की ओर से सलिल श्रीवास्तव और बेल का विरोध करने के लिए मोहम्मद अमान और शशांक सिंह उपस्थित हुए। 

By संतोष सिंह 
Updated Date

Lakhimpur Kheri violence : लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। अदालत ने आशीष मिश्र की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी 2022 की तारीख तय की है। इसके बाद यह साफ हो गया है कि अब मंत्री के बेटे को छह जनवरी तक जमानत नहीं मिलेगी। आशीष मिश्रा की ओर से सलिल श्रीवास्तव और बेल का विरोध करने के लिए मोहम्मद अमान और शशांक सिंह उपस्थित हुए।

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बता दें कि इससे पहले अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को काउंटर करने के लिए 10 दिसंबर का समय दिया था। आशीष मिश्र की जमानत का विरोध करने के लिए हाईकोर्ट लखनऊ पीठ में एडवोकेट मोहम्मद ख्वाजा, एडवोकेट शशांक सिंह, एडवोकेट मोहम्मद अमान का वकालतनामा पेश हुआ था।

जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मुख्य आरोपी आशीष मिश्र ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस करुणेश सिंह पवार की अदालत में आशीष मिश्र मोनू की जमानत याचिका पर सोमवार को कोर्ट नंबर 29 में सुनवाई हुई थी।

बचाव पक्ष की ओर से जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में झूठा फंसाया जाने की दलील दी थी। जिला जज मुकेश मिश्र ने 15 नवंबर को जमानत अर्जी खारिज की थी। वहीं शुक्रवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आशीष मिश्र की ओर से 51 बिंदु उठाते हुए जमानत अर्जी पेश की गई थी।

तीन अक्तूबर को तिकुनिया कस्बे में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की तेज रफ्तार थार गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत और उसके बाद भड़की हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई थी।

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