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Lakhimpur Violence : आशीष मिश्र की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, अभी रहना होगा जेल में

लखीमपुर खीरी में चार किसानों को कुचलकर मारने के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्र (Ashish Mishra) की जमानत याचिका (Bail Plea) मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court and its Bench at Lucknow) ने खारिज कर दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ । लखीमपुर खीरी में चार किसानों को कुचलकर मारने के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्र (Ashish Mishra) की जमानत याचिका (Bail Plea) मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court and its Bench at Lucknow) ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आशीष मिश्र (Ashish Mishra)  को अभी जेल में ही रहना होगा। आशीष मिश्र पर तिकुनिया में चार किसानों को कुचल कर मारने का आरोप है।

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हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस कृष्णा पहल की अदालत ने आशीष मिश्र (Ashish Mishra)  की जमानत पर आज फैसला सुनाया। उन्होंने 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पिछले साल 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।

हालांकि इस मामले पर अभी तक आशीष मिश्रा के वकीलों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि वकील एक बार फिर से कोर्ट में रिव्यू एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया मेंं हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में आशीष मुख्य आरोपी है।

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