बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को जमानत दे दी है। जमानत एक लाख रुपये की जमानत राशि पर दी गई है। बता दें कि ईडी (ED)की जांच के बाद नवंबर, 2021 में देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में हैं।
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को जमानत दे दी है। जमानत एक लाख रुपये की जमानत राशि पर दी गई है। बता दें कि ईडी (ED)की जांच के बाद नवंबर, 2021 में देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में हैं।
ईडी ने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर उगाही के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। ईडी (ED) के अनुसार देशमुख ने मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से करीब 4.7 करोड़ रुपये एकत्र किए। इसके साथ ही आरोप है कि देशमुख ने गलत तरीके से अर्जित धन को नागपुर स्थित श्री साईं शिक्षण संस्थान (Sri Sai Educational Institute) को मुहैया कराया, जो उनके परिवार के जरिए नियंत्रित एक शैक्षिक ट्रस्ट है।
पूर्व पुलिस कमिश्नर ने लगाए थे देशमुख पर उगाही के आरोप
बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Former Mumbai Police Commissioner Parambir Singh) ने पिछले साल मार्च में आरोप लगाया था कि देशमुख, जो उस समय राज्य के गृह मंत्री थे। पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये लेने का लक्ष्य दिया था। देशमुख ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) द्वारा सीबीआई (CBI)को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिए जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।