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Mathura : मथुरा जिले में 16 जुलाई तक धारा-144 लागू, इन पर जारी रहेगी रोक

Mathura : मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जिले में 16 जुलाई तक धारा-144 लागू कर दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में डा. भीमराव आंबेडकर विश्व विद्यालय आगरा की स्नातक व परास्नातक की परीक्षायें 18 जून को समाप्त होंगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Mathura : मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जिले में 16 जुलाई तक धारा-144 लागू कर दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में डा. भीमराव आंबेडकर विश्व विद्यालय आगरा की स्नातक व परास्नातक की परीक्षायें 18 जून को समाप्त होंगी।

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इसके अतिरिक्त यूपी लोक सेवा आयोग प्रयागराज के तरफ से आयोजित रूहेलखण्ड विश्व विद्यालय बरेली द्वारा आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा दिनांक 6 जुलाई को हागी। निकट भविष्य में अन्य प्रतियोगितात्मक परीक्षायें भी संभावित हैं। 10 जुलाई को ईदुज्जुहा (बकरीद) व गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत प्रतिवर्ष परम्परागत राजकीय मुड़िया पूनों मेला, एकादशी से पूर्णिमा 13 जुलाई तक आयोजित होगी।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मथुरा में वैश्विक महामारी कोरोना के केसेजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में व्यक्ति, संगठन, शरारती व समाज विरोधी तत्व जनपद में शांति/कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूर्व में चिन्हांकित कर पाना संभव नहीं है और समय भी कम है।

ऐसे में चहल ने सभी कार्यक्रम के तारीखों के ध्यान में रखते हुए मथुरा में धारा-144 लगाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पाँच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के न तो एक स्थान पर एकत्रित होंगे और न ही एकत्रित होने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा यह धारा शव यात्रा, बारात और ड्यूटी पर तैनात सेवकों पर लागू नहीं होती है।

इन पर जारी रहेगी रोक

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कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के लाटी, डण्डा , भाला , बरछी , बन्दूक, राइफल, अन्य कोई अस्त्र- शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसे किसी कृत्य के लिए किसी को प्रेरित करेगा।

कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अथवा संस्था न तो किसी प्रकार की अफवाहों को फैलायेंगे और न ही प्रकाशित या प्रसारित करेंगे या ऐसा करने को प्रेरित करेंगे।

कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत स्थान पर ईट , पत्थर एवं प्रक्षेपास्त्र एकत्रित नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।

कोई भी व्यक्ति नारेबाजी , भाषण , सम्बोधन , सभा आदि नहीं करेगा और न ही ऐसा सीडी, डीवीडी , टेलीविजन या ध्वनि विस्तारित यंत्र से नहीं करेगा, जिससे किसी व्यक्ति , वर्ग, जाति अथवा समूह की धार्मिक , जातिगत या व्यक्तिगत भावनाएं आहत होती हो परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग वर्जित होगा।

परीक्षा केन्द्रों से दूरस्थ ध्वनि विस्तारित यंत्रों व लाउडस्पीकरों आदि का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय दिशा निर्देश द्वारा किया जायेगा।

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मादक पदार्थों का सेवन कर कोई भी व्यक्तिसार्वजनिक स्थलों पर उपद्रव नहीं करेगा और न ही किसी को ऐसा करने हेतु प्रेरित करेगा।

अभ्यर्थी परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन , ब्लूटूथ व अन्य संचार सम्बंधी उपकरण एवं आईटी गजेट्स नहीं ले जायेगा।

परीक्षा की समाप्ति तक कोई भी अभ्यर्थी प्रश्न-पत्र परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं ले जायेगा।

परीक्षा केन्द्र के आस पास परीक्षा के समय जीरोक्स डुप्लीकेटिंग मशीन का संचालन नहीं करेगा ।

परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा केन्द्र से जुड़े हुए कर्मियों तथा परीक्षार्थियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों व समूह विद्यमान नहीं रहेगा।

किसी राजनैतिक प्रतिद्वन्दी के वैयक्तिक जीवन और चरित्र पर कोई आक्षेप अथवा टिप्पणी नहीं करेगा।

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कोई भी पोस्टर , झण्डा , वैनर , होर्डिंग आदि भी नहीं लायेगा अथवा लगाने के लिए किसी को प्रेरित भी नहीं करेगा, जिससे कि उपरोक्त किसी आदेश/निर्देशों का उल्लंघन होता हो।

कोई भी व्यक्ति वर्तमान महामारी कोरोना ( कोविड -19 ) के संबंध में सरकार की गाइइलाइन दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा।

यदि कोई व्यक्ति उपरि-वर्णित किसी भी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है, तो उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जायेगा।

यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में लागू होगा और उन व्यक्तियों को सम्बोधित किया जाता है, जो इस अवधि में जनपद मथुरा में रहते हो या आवागमन करते हो।

कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना किसी प्रकार का जुलूस ,रैली, सार्वजनिक सभा नहीं करेगा और न ही करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।

यदि इसका पालन नहीं किया गया तो 19 मई से 16 जुलाई 2022 तक के लिये प्रभावी होगा।

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