Madhya Pradesh News: भोपाल की मिसरोद थाना पुलिस ने इसी साल 17 मई को फैजल उर्फ फैजान नाम के युवक देशविरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। फैजान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह 'पाकिस्तान जिंदाबाद' और 'हिंदुस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगा रहा था। वहीं, अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने आरोपी को 50 हजार रुपए के बॉन्ड और अनोखी शर्त पर जमानत दे दी है।
Madhya Pradesh News: भोपाल की मिसरोद थाना पुलिस ने इसी साल 17 मई को फैजल उर्फ फैजान नाम के युवक देशविरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। फैजान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ और ‘हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगा रहा था। वहीं, अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने आरोपी को 50 हजार रुपए के बॉन्ड और अनोखी शर्त पर जमानत दे दी है।
हाईकोर्ट ने आरोपी फैजान को जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा है कि मुकदमे की समाप्ति तक हर महीने आरोपी को दो बार भोपाल पुलिस थाने में 21 बार राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) को सलामी देनी होगी और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाना होगा। जस्टिस डीके पालीवाल (Justice DK Paliwal) ने कहा कि आरोपी को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जा सकता है जिससे उसमें उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो, जहां वह पैदा हुआ और रह रहा है।
इस मामले में अभियोजन पक्ष (Prosecutors) ने कोर्ट में कहा कि आरोपी ने पाकिस्तान समर्थक नारा लगाया था, जो विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के बराबर था और उसका कृत्य सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक था, इसलिए उसे जमानत न मिले। दूसरी तरफ, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है। वह इसी देश का नागरिक है।
हालांकि, आवेदक के वकील ने निष्पक्ष रूप से कहा है कि एक वीडियो में आवेदक पाकिस्तान की तारीफ करते हुए और भारत की निंदा करते हुए नारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं, सरकार के वकील ने जमानत का विरोध किया और कहा कि आवेदक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाईकोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद सशर्तों के साथ आरोपी को जमानत दे दी। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153बी के तहत कार्रवाई की थी।