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भारत के नए अटॉर्नी जनरल होंगे मुकुल रोहतगी , केके वेणुगोपाल की लेंगे जगह

भारत का नया अटॉर्नी जनरल (New Attorney General of India) मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) को नियुक्त किया गया है। वे एक अक्तूबर से अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। रोहतगी केके वेणुगोपाल (KK Venugopal) की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। बता दें कि रोहतगी इससे पहले जून 2014 में भी अटॉर्नी जनरल Attorney General ) के रूप में नियुक्त किए गए थे और जून 2017 तक सेवा दी थी।

By संतोष सिंह 
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नई दिल्ली। भारत का नया अटॉर्नी जनरल (New Attorney General of India) मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) को नियुक्त किया गया है। वे एक अक्तूबर से अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। रोहतगी केके वेणुगोपाल (KK Venugopal) की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। बता दें कि रोहतगी इससे पहले जून 2014 में भी अटॉर्नी जनरल (Attorney General ) के रूप में नियुक्त किए गए थे और जून 2017 तक सेवा दी थी।

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 केके वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को हो रहा है समाप्त 

यह नियुक्ति उनकी दूसरी बार हो रही है। बता दें कि मौजूदा अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (Attorney General KK Venugopal) की सेवा 30 जून को ही समाप्‍त हो रही थी, लेकिन उनका सेवा विस्‍तार किया गया था। मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi)  1 अक्तूबर 2022 से बतौर अटॉर्नी जनरल अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। रोहतगी केके वेणुगोपाल (KK Venugopal)की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। रोहतगी जून 2014 में भी अटॉर्नी जनरल (Attorney General) के रूप में नियुक्त किए गए थे। पहले कार्यकाल में रोहतगी ने जून 2017 तक सेवा दी थी।

बता दें कि वेणुगोपाल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को संकेत दिया था कि वह 30 सितंबर के बाद पद पर नहीं होंगे। इस साल जून के अंत में वेणुगोपाल का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। सेवा विस्‍तार मिलने का बाद बतौर अटॉर्नी जनरल उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्‍त होने वाला है।

मुकुल रोहतगी  दूसरी बार संभालेंगे जिम्‍मेदारी

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कुछ महीनों पहले कानून मंत्रालय (Law Ministry)ने सरकार को सूचित किया था कि केके वेणुगोपाल (KK Venugopal) का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है । इस पद पर नियुक्ति की आवश्यकता है। वेणुगोपाल ने पहली बार 1 जुलाई 2017 को मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) के स्थान पर केंद्र सरकार के शीर्ष कानूनी अधिकारी, अटॉर्नी जनरल (Attorney General) के रूप में पदभार संभाला था। सेवा समाप्‍त होने के बाद उन्‍हें 3 महीने का एक्‍सटेंशन दिया गया था। बताया जा रहा है कि वेणुगोपाल ने अब और सेवा विस्‍तार लेने से इनकार कर दिया, ऐसे में सरकार को नए अटॉर्नी जनरल (Attorney General)की नियुक्ति करने का फैसला करना पड़ा।

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