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दिल्ली सरकार के नए आदेश से ब्रिटेन से लौट रहे यात्रियों की बढ़ी परेशानी, जानिए पूरा मामला

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नए वायरस को लेकर सतकर्ता बरती जा रही है। इस बीच ब्रिटेन से दिल्ली लौटने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार, ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होने पर भी सात दिन संस्थागत क्वारंटीन और सात दिन घर में आइसोलेशन में रहना होगा। ये आदेश शुक्रवार से लागू हो गया है।

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ब्रिटेन से भारत के लिए सीमित संख्या में यात्री उड़ानों का परिचालन 16 दिनों तक स्थगित रहने के बाद शुक्रवार से दोबारा बहाल कर दिया गया है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। यात्रियों को हवाईअड्डे पर ही अपने खर्च पर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा।

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों को होम क्वारंटीन किया जाएगा, उनकी कड़ी निगरानी की जाए। सरकार का ये आदेश एक हफ्ते तक जारी रहेगा। लिहाजा, 14 जनवरी तक आने वाली उड़ानों के यात्रियों का इन नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सरकार इस आदेश को आगे भी बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि यह नियम शुक्रवार से लागू हो चुका है।

दिसंबर में जो यात्री दिल्ली लौटे थे। उन पर यह नियम लागू नहीं किया जाएगा। तब आए यात्रियों की ट्रेसिंग की जा रही है। इसमें संक्रमित मिलने वाले मरीजों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है।

 

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