कोरोना वैक्सीन (corona vaccine) के सर्टिफिकेट से पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तस्वीर हटाने की मांग करने वाली याचिका को केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत का समय बर्बाद करने के लिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने इसे राजनीति से प्रेरित और प्रचार प्रसार के लिए याचिका दायर करने का दोषी भी माना।
कोच्चि। कोरोना वैक्सीन (corona vaccine) के सर्टिफिकेट से पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तस्वीर हटाने की मांग करने वाली याचिका को केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत का समय बर्बाद करने के लिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने इसे राजनीति से प्रेरित और प्रचार प्रसार के लिए याचिका दायर करने का दोषी भी माना।
इससे पहले इसी माह हुई सुनवाई के दौरान भी याचिकाकर्ता से सवाल किया था कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की फोटो में क्या गलत है? इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को छह सप्ताह के अंदर जुर्माने की राशि को जमा करने के लिए कहा है।
इतना ही नहीं, अगर राशि जमा नहीं की जाती है तो केरल स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी KeLSA याचिकाकर्ता की संपत्ति से इस रकम को हासिल कर सकती है। अदालत ने कहा कि जुर्माना इसलिए लगाया गया है कि ताकि लोगों को पता लग सके की इस तरह की याचिकाएं कोर्ट का समय बर्बाद करती हैं।