कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी मोदी सरनेम (Modi Surname Case) मामले में मिली सजा पर रोक के लिए गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) का रुख किया है। मंगलवार को उन्होंने हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी मोदी सरनेम (Modi Surname Case) मामले में मिली सजा पर रोक के लिए गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) का रुख किया है। मंगलवार को उन्होंने हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। राहुल की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। सूरत सेशन कोर्ट (Surat Court) ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था।
गौरतलब है कि 23 मार्च को सूरत की अदालत ने एक चुनावी रैली में की गई मोदी सरनेम संबंधी टिप्पणी को लेकर दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।