ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में भी मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुस्लिम पक्ष (Muslim Side) की दलीलों को सही नहीं माना और उसे खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में एएसआई सर्वे (ASI Survey) जारी रखने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली। ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में भी मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुस्लिम पक्ष (Muslim Side) की दलीलों को सही नहीं माना और उसे खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में एएसआई सर्वे (ASI Survey) जारी रखने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा सर्वे से क्या दिक्कत?
ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई जारी है। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के एएसआई सर्वे (ASI Survey) पर रोक लगाने की अपील पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूछा कि इससे क्या दिक्कत है? सर्वे से ऐसी क्या हानि हो जाएगी, जो ठीक नहीं हो सके। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) का मामले में बयान सही नहीं है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री को किसी के पक्ष में नहीं बोलना चाहिए।
ज्ञानवापी परिसर को चार भागों में बांटकर सर्वे किया, पहले दिन का काम पूरा
एएसआई (ASI) ने शुक्रवार को ज्ञानवापी में चल रहे सर्वे के पहले दिन का काम पूरा कर लिया। डाक्यूमेंटेशन के बाद टीम बाहर आ गई। करीब चार घंटे तक सर्वे किया गया। पहले दिन के सर्वे में एएसआई की टीम ने हिंदू धर्म चिह्नों को इकट्ठा करके एक जगह एकत्रित किया। उनकी फोटोग्राफी और विडियोग्राफी कराई गई। सर्वे के लिए ASI की करीब चार दर्जन सदस्यों वाली टीम ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Campus) को चार भागों में बांटकर सर्वे कर रही है।