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ट्विटर पर कुछ ‘गैरकानूनी’ गया तो होगी सख्त कार्रवाई, भारत में मिला सुरक्षा का अधिकार छिना गया

नए आईटी नियमों के आने के बाद ट्विटर पर सख्ती शुरू हो गयी है। ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली सुरक्षा का अधिकार छिन गया है। ऐसे में अगर ट्विटर पर किसी यूजर के द्वारा कोई भी गैरकानूनी या भड़काऊ पोस्ट किया जाता है तो कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत शीर्ष अधिकारियों से अब पुलिस पूछताछ कर सकेगी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। नए आईटी नियमों के आने के बाद ट्विटर पर सख्ती शुरू हो गयी है। ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली सुरक्षा का अधिकार छिन गया है। ऐसे में अगर ट्विटर पर किसी यूजर के द्वारा कोई भी गैरकानूनी या भड़काऊ पोस्ट किया जाता है तो कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत शीर्ष अधिकारियों से अब पुलिस पूछताछ कर सकेगी।

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वैधानिक अधिकारी की नियुक्ति में देरी के कारण ऐसा हुआ है। नए आईटी नियमों के तहत कंपनी वैधानिक अधिकारियों को नियुक्त करने में विफल रही, जिसके चलते ट्विटर को मिला सुरक्षा का अधिकार छिन गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कंपनी रवैया नए आईटी नियमों के अनुरूप नहीं है, जिसकी वजह से यह सुरक्षा हटाई गई है।

अब किसी भड़काऊ पोस्ट के लिए अधिकारियों से पुलिस पूछताछ कर सकेगी। ट्विटर के अलावा गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों को अब भी सुरक्षा जारी रहेगी।

बता दें कि नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों को 25 मई तक अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी, लेकिन कई ने लॉकडाउन और दूसरी दिक्कतों का हवाला देते हुए यह नियुक्तियां नहीं की। ट्विटर ने शुरू में कुछ नियुक्तियां की थीं, लेकिन इन्हें सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया क्योंकि वे बाहरी कानूनी सलाहकार थे। ये लोग कंपनी से सीधे तौर पर नहीं जुडे़ थे।

 

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