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Sunanda Pushkar death case : शशि थरूर को कोर्ट ने किया बरी, बोले -‘बहुत आभार योर ऑनर’

कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) को सुनंदा पुष्कर मौत मामले (Sunanda Pushkar death case) में मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने शशि थरूर को इस मामले में आरोप मुक्त (Out of Charge) कर दिया है। कोर्ट द्वारा आरोप मुक्त किए जाने के बाद शशि थरूर ने जज का शुक्रिया (Thank You Judge) किया है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े सात साल से वह इस तकलीफ से गुजर रहे थे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) को सुनंदा पुष्कर मौत मामले (Sunanda Pushkar death case) में मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने शशि थरूर को इस मामले में आरोप मुक्त (Out of Charge) कर दिया है। कोर्ट द्वारा आरोप मुक्त किए जाने के बाद शशि थरूर ने जज का शुक्रिया (Thank You Judge) किया है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े सात साल से वह इस तकलीफ से गुजर रहे थे।

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बता दें कि सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar) मौत मामले में दिल्ली की राउज एवेन्‍यू डिस्ट्रिक्‍ट कोर्ट (Rouse Avenue District Court of Delhi) ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के अनुसार फैसला सुनाए जाने के बाद शशि थरूर ने कहा, ‘बहुत आभार योर ऑनर। प्रताड़ना के साढ़े सात साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले की सराहना करता हूं।
बता दें सुनंदा पुष्‍कर (Sunanda Pushkar) दिल्‍ली के एक फाइव स्‍टार होटल में 17 जनवरी 2014 की रात को मृत पाई गई थीं। पुष्कर की मौत (Pushkar’s death) के बाद उनके पति शशि थरूर पर उनका मानसिक उत्पीड़न (Mental Harassment) करने और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। इसके बाद दिल्‍ली पुलिस ने इस मामले में शशि थरूर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में पाकिस्‍तानी पत्रकार मेहर तरार (Pakistani journalist Mehr Tarar) का नाम भी सामने आया था।
दिल्‍ली पुलिस (Delhi Police) ने जिन धाराओं में कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) को आरोपी बनाया था, उनमें दोषी पाए जाने की स्थिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री को 3 से 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती थी। बता दें कि इस मामले में थरूर मुख्य आरोपी थे। उन पर पत्नी सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar ) को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप (Allegation of Abetment to Suicide) है।

 

 

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