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माफिया मुख्तार के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका, इस मामले में राहत देने से इनकार

माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) के बेटे उमर अंसारी (Umar Ansari) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) उमर को राहत देने से इनकार कर दिया है। उमर अंसारी ने लखनऊ के जियामऊ में जमीन हड़पने के मामले में दर्ज मुकदमा को रद्द करने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) के बेटे उमर अंसारी (Umar Ansari) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) उमर को राहत देने से इनकार कर दिया है। उमर अंसारी ने लखनऊ के जियामऊ में जमीन हड़पने के मामले में दर्ज मुकदमा को रद्द करने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था।

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मगर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari)  के बेटे उमर अंसारी (Umar Ansari) के मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी उमर अंसारी को राहत नही मिली थी। उमर अंसारी फिलहाल फरार चल रहा है। ये पूरा मामला लखनऊ के जियामऊ में जमीन को अवैध तरीके से हथियाने का है। इस केस में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)  और उसके दोनों बेटे उमर और अब्बास अंसारी आरोपी हैं।

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