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Big News Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट देश में पहली बार संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण, इस लिंक पर करें क्लिक देखें पूरी बहस

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को पहली बार अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही (Constitution Bench Proceedings)का सीधा प्रसारण शुरू किया है। बता दें कि 27 सितंबर, 2018 को, भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश (The Then Chief Justice of India) दीपक मिश्रा (Dipak Misra) ने संवैधानिक महत्व (Constitutional Importance) के मामलों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण (Telecast ) या वेबकास्ट (Webcast)को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिया था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को पहली बार अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही (Constitution Bench Proceedings)का सीधा प्रसारण शुरू किया है। बता दें कि 27 सितंबर, 2018 को, भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश (The Then Chief Justice of India) दीपक मिश्रा (Dipak Misra) ने संवैधानिक महत्व (Constitutional Importance) के मामलों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण (Telecast ) या वेबकास्ट (Webcast)को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिया था।

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मंगलवार को पहली बार अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही (Constitution Bench Proceedings) केलाइव प्रसारण के दौरान वकील अपनी -अपनी दलीलें देते नजर आए और जज भी बीच-बीच में सवाल जवाब कर रहे थे। इस कार्यवाही को  webcast.gov.in/scindia/  पर देखा जा सकता है। वहीं सोमवार को, मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के पास जल्द ही YouTube का उपयोग करने के बजाय अपनी कार्यवाही को लाइव-स्ट्रीम करने का अपना मंच होगा। CJI की अध्यक्षता में हाल ही में पूर्ण न्यायालय की बैठक में  27 सितंबर से सभी संविधान पीठ की सुनवाई की कार्यवाही को लाइव-स्ट्रीम करने का निर्णय लिया गया था।

सूत्रों ने कहा था कि शीर्ष अदालत YouTube के माध्यम से कार्यवाही का सीधा प्रसारण कर सकती है और बाद में उन्हें अपने सर्वर पर होस्ट कर सकती है। लोग बिना किसी परेशानी के अपने सेल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर पर कार्यवाही का उपयोग कर सकेंगे। 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक वेबकास्ट पोर्टल के माध्यम से तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया। हालांकि, यह एक औपचारिक कार्यवाही थी क्योंकि उस दिन न्यायमूर्ति रमना को पद छोड़ना था।

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