सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में डीजे पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है। यानी अब प्रदेश में डीजे पर रोक नहीं रहेगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि डीजे से ध्वनि प्रदूषण होता है। यह अप्रिय व खिन्न करने वाला होता है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में डीजे पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है। यानी अब प्रदेश में डीजे पर रोक नहीं रहेगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि डीजे से ध्वनि प्रदूषण होता है। यह अप्रिय व खिन्न करने वाला होता है।
डीजे ऑपरेटरों की बात सुने बिना लगाया था बैन
सुप्रीम कोर्ट ने अक्तूबर 2019 में हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय ने डीजे ऑपरेटरों को सुने बिना ही प्रतिबंध लगा दिया था। एक असंबंधित याचिका में आदेश पारित किया।
हाईकोर्ट के आदेश से डीजे ऑपरेटर्स की आजीविका पर संकट
इस पेशे से जुड़े लोगों की पैरवी करने वाले वकील दुष्यंत पाराशर का कहा कि डीजे ऑपरेटर विवाह समारोह, जन्मदिन, पार्टी और खुशी के अन्य मौकों पर अपनी सेवाएं देकर रोजी-रोटी चलाते हैं। हाईकोर्ट के आदेश से उनकी आजीविका पर संकट पैदा हो गया है। याचिका में कहा गया था कि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।