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News Click Case: सुप्रीम कोर्ट ने UAPA केस में न्यूज क्लिक के एडिटर की गिरफ्तारी को बताया अवैध; रिहाई का दिया आदेश

News Click Case: UAPA केस में न्यूज क्लिक (News Click) के एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ (Prabir Purkayastha) को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार (15 मई) को इस मामले में पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। कोर्ट ने न्यूज क्लिक के एडिटर को रिहा करने का आदेश भी दिया है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

News Click Case: UAPA केस में न्यूज क्लिक (News Click) के एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ (Prabir Purkayastha) को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार (15 मई) को इस मामले में पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। कोर्ट ने न्यूज क्लिक के एडिटर को रिहा करने का आदेश भी दिया है।

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दरअसल, दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक (News Click) में कथित चीनी फंडिंग से भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े रहने आरोप में न्यूज क्लिक के एडिटर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से पुरकायस्थ जेल में ही बंद थे। पुरकायस्थ ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में चार्जशीट दायर (Charge Sheet Filed) हो चुकी है, ऐसे में उनकी रिहाई ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार जमानत और बांड प्रस्तुत करने पर निर्भर होगी।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के न्यायमूर्ति बीआर गवी और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने माना कि 4 अक्टूबर 2023 को रिमांड ऑर्डर जारी होने से पहले पुरकायस्थ और उनके वकील को रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी नहीं सौंपी गई थी। इसका मतलब यह है कि गिरफ्तारी की वजह उन्हें लिखित में नहीं बताई गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 30 अप्रैल को सुनवाई पूरी कर ली थी। पुरकायस्थ पिछले साल 3 अक्टूबर से UAPA के तहत जेल में थे। कोर्ट में उनकी ओर से कपिल सिब्बल ने दलीलें रखीं।

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