नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने ओल्ड राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर (Rao Coaching Center in Old Rajendra Nagar) के बेसमेंट में पानी भरने से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में थार एसयूवी चालक की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा